परिवहन विभाग का दो दिवसीय परिवहन मेला

उत्तर प्रदेश के जौनपुर में उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग द्वारा सहायक संभागीय परिवहन कार्यालय (एआरटीओ) परिसर में दो दिवसीय परिवहन मेले का आयोजन किया जा रहा है। इस मेले का मुख्य उद्देश्य वाहन मालिकों, संचालकों और विक्रेताओं को 7,500 किलोग्राम तक के वाणिज्यिक वाहनों पर लागू नई एकमुश्त कर (वन-टाइम टैक्स) व्यवस्था के बारे में विस्तृत जानकारी देना है।
यह नई कर व्यवस्था शासन द्वारा 30 जनवरी को जारी अधिसूचना के माध्यम से लागू की गई है। इसका लक्ष्य कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और सुगम बनाना है, ताकि वाहन मालिकों को कर भुगतान में आसानी हो सके।
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (एआरटीओ) सतेंद्र कुमार ने बताया कि नई व्यवस्था के तहत:

●3,000 किलोग्राम तक के मालवाहक वाहनों पर वाहन मूल्य का 3% एकमुश्त कर लगेगा।

●3,000 से 7,500 किलोग्राम तक के वाहनों पर वाहन मूल्य का 6% एकमुश्त कर निर्धारित किया गया है।

●सवारी वाहनों, टैक्सी और मोटर कैब के लिए भी नई दरें लागू की गई हैं।

●10 लाख रुपये तक मूल्य वाले वाहनों पर 10.5% एकमुश्त कर देय होगा।

●10 लाख रुपये से अधिक मूल्य वाले वाहनों पर 12.5% एकमुश्त कर निर्धारित किया गया है।

इस मेले में परिवहन विभाग के अधिकारी मौजूद रहेंगे और कर निर्धारण की प्रक्रिया, पंजीयन के नए प्रावधान तथा अन्य तकनीकी विषयों पर विस्तृत जानकारी देंगे। विभाग ने जनपद के सभी वाहन विक्रेताओं, टैक्सी व मालवाहक परिवहन यूनियन तथा परिवहन क्षेत्र से जुड़े लोगों को इस मेले में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है।

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